मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल, एवं समस्त शाला प्रभारी स्कूल शिक्षा विभाग के नाम एक नवीन आदेश जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में काम कर चुके अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।
रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के अपर संचालक के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2024 – 25 मे शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षको की व्यवस्था की गई है। वर्तमान मे अधिकतर विद्यालयों मे पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षको की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसम्बर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है-अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखण्ड पेनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय मे रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए।
विद्यालय मे किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप मे कार्य किया है, तथा आवेदक का नाम विकासखण्ड की पेनल सूची मे है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय मे आमंत्रित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखण्ड के पेनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिये गये दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम मे आवेदक द्वारा दी गई सहमति / असहमति की प्रविष्टि GEMS पोर्टल पर पेनल सूची मे नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी।
जिस आवेदक को विद्यालय मे अतिथि शिक्षक के रूप मे शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय मे ज्वॉइन कराया गया है उनकी GEMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वॉइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा।
शाला प्रभारी ओवदको की विकासखण्ड मेरिट पेनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण मे किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य / शाला प्रभारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन (कार्यालयीन दिवस मे) Approve किया जायेगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेगें।
शाला प्रभारी मेरिट क्रम मे आमंत्रित किये गये आवेदक का स्कोर कार्ड मे दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर, दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड मे दर्ज जानकारी मे भिन्नता पाये जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए।