मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना क्रमांक: एफ 3-12/2023/1/4 जारी करके पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।
दिनांक 17 नवंबर 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश
अधिसूचना में लिखा है कि, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25–56-पब-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट): 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।
वेतन भत्ता में कोई कटौती नहीं होगी
क्रमांक एफ 3-12/2023/1/4 राज्य शासन एतद् द्वारा यह भी घोषित करता हे कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा। उल्लेखनीय है कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में यह आदेश समान रूप से प्रभावशाली होगा एवं इस छुट्टी के लिए किसी भी प्रकार के वेतन अथवा भत्ता आदि में कटौती नहीं की जाएगी। यह वेतनिक एक अवकाश है।