Ministry Of Home Affairs: गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया

Ministry of Home Affairs amended Jammu Kashmir Reorganization Act to give more power to Lieutenant Governor

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
– फोटो : डीपीआईआर, जम्मू कश्मीर

अब जम्मू- कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह की प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी। अब जम्मू-कश्मीर में भी सरकार बिना उपराज्यपाल की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाएगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं।

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