
माखननगर: ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले 59 वेयरहाउस संचालकों को मंगलवार को जनपद पंचायत माखन नगर द्वारा नोटिस जारी किए गए। जिसमें परमिशन और टैक्स जमा करने की जानकारी संस्कार संचालकों से पूछी गई है। अभी तक टैक्स जमा नहीं करने वालों से नए सिरे से टैक्स जमा कराया जायेगा। वही कब से संचालन हो रहा है, इसकी परमिशन है या नहीं, इसकी जानकारी जनपद पंचायत माखन नगर द्वारा मांगी गई है। 26 मार्च 24 तक वेयरहाउस संचालकों को समस्त दस्त दे दो एवं जानकारी के साथ 12:00 बजे तक संबंधित कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करना हैं।
जनपद सीईओ सतीश चंद्र अग्रवाल ने देनवा पोस्ट को बताया कि मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज एवं पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 77 में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस का प्रावधान अभी तक जिन वेयरहाउस ने टैक्स जमा नहीं किया है उनसे टैक्स की वसूली की जावेगी।