माखन नगर : जनपद पंचायत माखन नगर(makhan nagar) की ग्राम पंचायत तालकेसरी की सरपंच ज्योति चौहान के पति वीरेंद्र सिंह चौहान पर एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला माखन नगर थाने आकर दर्ज कराया हैं।
पीड़िता महिला का कहना है कि वीरेंद्र सिंह चौहान ने 17 अगस्त 24 को कार्य स्थल पर पहुंच कर अभद्रता की और उसका हांथ पकड़ लिया। बदनामी के डर से मैंने अपने घर वालों को यह बात नहीं बताई। लेकिन वह अब आए दिन मुझे परेशान करने लगा फिर मैंने अपने पति को सारी बात बताई और 1 अक्टूबर 24 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
माखन नगर (makhan nagar) पुलिस ने महिला की शिकायत बीएनएस की धारा 74,332(c) एवं 351(3) के तहत आरोपी वीरेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया।
बीएनएस की धारा 74 एक गैर-जमानती (Non-bailable) है, जिसमें आरोपी व्यक्ति (Accused Person) को जमानत नहीं दी जा सकती। बीएनएस 332(c) कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है और कोई भी कम गंभीर अपराध करता है, तो उसे कारावास (Imprisonment) की सजा दी जाएगी। यह सजा एक निश्चित अवधि के लिए होगी जो आमतौर पर दो साल तक हो सकती है। इसका मतलब है कि दोषी व्यक्ति को दो साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। 351(3) के तहत जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य (Member) को गंभीर चोट पहुँचाने या उसकी किसी संपत्ति को चोट पहुँचाने का दोषी पाया जाता है। उसे 7 वर्ष तक की कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है।