पिपरिया | विशेष प्रतिनिधि
जहां एक ओर राज्य शासन स्कूलों के आसपास नशा मुक्त वातावरण की बात करता है, वहीं पिपरिया शहर में संदीपनी स्कूल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर संचालित शराब दुकान ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है।
स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जिस परिवेश की आवश्यकता होती है, वह इस प्रकार की दुकानों की मौजूदगी से प्रभावित हो रहा है।
🔍 क्या कहता है कानून?
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान नहीं होनी चाहिए।
प्रशासन मौन क्यों?
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस गंभीर स्थिति की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो सवालों के घेरे में है।
जनता की माँग:
स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस शराब दुकान को तत्काल बंद किया जाए और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।