अदालत(सांकेतिक)
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लंगोटी में तीन युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर अब इन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन्हें एक हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
बता दें कि इनमें से एक युवक की बहन से छेड़छाड़ करने के चलते उसने अपने दो दोस्तों संग मिलकर घर के सामने ही रहने वाले युवक से पहले मारपीट की, इसके बाद उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे गंभीर घायल कर दिया था। इसी बीच घायल युवक का भाई मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर मारपीट करने वाले तीनों युवक भाग खड़े हुए। हालांकि घायल युवक की बाद में मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों युवकों को हिरासत में लिया था।
खंडवा जिले के हरसूद न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुष्पक पाठक ने हत्या के आरोपी तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 1000-1000 रुपये के जमाने की सजा सुनाई है। खंडवा एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया कि ग्राम लंगोटी के रहने वाले गणेश ने पुलिस को सूचना दी थी कि 22 नवंबर 2020 को, शाम के लगभग सात बजे उनके घर के सामने रहने वाले तीन लोगों ने मिलकर उसके भाई अशोक को मार डाला था। घटना के समय वे दुकान पर गुटका लेने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि तीन लोग मिलकर उनके भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अशोक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। इसको लेकर उसके भाई ने अपने दो दोस्तों के संग मिलकर युवक अशोक के साथ मारपीट करते हुए, उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे गंभीर घायल कर दिया था।
खंडवा एडीपीओ हरिप्रसाद बांके के अनुसार मारपीट के दौरान मृतक के भाई गणेश के मौके पर पहुंचने से मारपीट करने वाले तीनों युवक भाग खड़े हुए थे, लेकिन बाद में घायल अशोक की मौत हो गई थी। उसके भाई गणेश ने थाना खालवा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी।पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। अब न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद पुष्पक पाठक ने दिनेश पिता गोपाल (24), जितेन्द्र पिता मनीराम (23) और श्याम पिता राजाराम (24) सभी निवासी ग्राम बागका थाना खालवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।