खंडवा नगर निगम
इसी के चलते खंडवा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर 21 जुलाई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार स्थाई/अस्थाई दुकानों पर, हाथ ठेला द्वारा फेरी लगाकर भोपू या हूटर, सायरन के क्रय-विक्रय को एवं उसके उपयोग को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। हालांकि जारी आदेश में बताया है कि शासकीय वाहन एवं कानून व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मांसाहार से जुड़ी दुकान रहेगी बंद
वहीं इसके साथ ही नगर निगम खंडवा के द्वारा जारी किए एक आदेश के मुताबिक खंडवा के शहरी क्षेत्र मे मांस, मछली तथा अण्डे की दुकाने पर्व के दौरान शनिवार और रविवार को प्रतिबंधित रहते हुए बन्द रखी जायेगी । मेले में श्रद्धालुओ की सुविधा को ध्यान रखते हुए खंडवा शहरी सीमा के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है । जिसको लेकर एक आदेश आयुक्त नगर निगम नीलेश दुबे ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 256 के तहत शुक्रवार देर शाम जारी किए हैं।