केसला की बीईओ आशा मौर्य निलंबितकलेक्टर की रिपोर्ट पर संभागायुक्त श्रीकांत बनोठ ने की कार्रवाई


नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग के संभागायुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) केसला श्रीमती आशा मौर्य को कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर नर्मदापुरम श्री सोमेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
जारी आदेश के अनुसार, श्रीमती आशा मौर्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती आशा मौर्य का मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग, नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई कदाचार एवं अनुशासनहीनता से संबंधित आरोपों को गंभीरता से लेते हुए की गई है। हालांकि, आदेश में आरोपों के विस्तृत विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया के अनुसार मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।