पुलिसकर्मियों पर हमला
जब पुलिसकर्मियों ने स्थिति को शांत करने के लिए समझाइश दी, तो चारों आरोपी – कल्लू पिता लच्छू बर्मन (45 वर्ष), मधू पिता लच्छू बर्मन (57 वर्ष), मोहन पिता कल्लू उर्फ कोमल बर्मन (26 वर्ष), रामकुमार पिता कल्लू उर्फ कोमल बर्मन (26 वर्ष), सभी निवासी ग्राम कूड़ाकला हार, बेलखेड़ा ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की और लाठी व सब्बल से हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक संदीप, लेखराम व अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
अदालत का निर्णय
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी सिद्ध किया। अदालत ने चारों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने व पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस पर हमलों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है।