डेंगू
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गौरतलब है कि जबलपुर में डेंगू से अनाधिकृत तौर पर तीन व्यक्तियों की मौत का मामला सामने आया है। निगमायुक्त प्रीति यादव ने संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए संभागीय अधिकारियों, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक और संभागीय यंत्रियों को सतत निरीक्षण और निगरानी करने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निरीक्षण और भ्रमण के दौरान संस्थानों, घरों, खाली भूखण्डों में पानी का भराव तथा लार्वा पाए जाने पर स्वामियों और संचालकों के विरुद्ध 100 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक स्पॉट फाइन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा एक ही स्थल पर लार्वा के अधिक स्पॉट पाए जाने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना करने के आदेश जारी किए हैं। निगमायुक्त ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि बोतल, बर्तन, पिंजरा, कूलर, गमले, पुराने टायर, और कोई भी पात्र ऐसा न रखें जिसमें जल एकत्रित या रुका रहे। अपील का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने चेतावनी भी जारी की है। गौरतलब है कि शहर के निजी अस्पतालों में डेंगू के तीन संदिग्ध मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ितों का मैक-एलिसा टेस्ट नहीं होने होने के कारण उनकी अधिकारिक तौर पर डेंगू से मृत्यु की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई है।