पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा?
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सिकदार को माह जून एवं जुलाई 2024 की अवधि में छात्रों के मेस संचालन के लिए क्रय की गई राशन सामग्री (गेहूं, दाल, चावल, फल, सब्जी इत्यादि) के 4.50 लाख रुपए के बिलों का भुगतान लेना था। बिलों के भुगतान के लिए शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जोबट जिला अलीराजपुर के प्राचार्य अभिषेक पाण्डे द्वारा सिकदार से 10 प्रतिशत राशि रिश्वत की मांग की गई। इस पर आवेदक सिकरदार कनेश ने दिनांक 23.09.2024 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।
रंगेहाथों धराया प्राचार्य
शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर, एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा जोबट जिला अलीराजपुर स्थित आरोपी के शासकीय आवास पर पहुंची। यहां आवेदक, आरोपी प्राचार्य अभिषेक पाण्डे को रिश्वत राशि 30,000 रूपए नकदी देने के लिए पहुंचा। उक्त आवास के बेडरूम में आरोपी अभिषेक पाण्डे प्राचार्य ने दायीं जेब में 30,000 रूपए रिश्वत की राशि आवेदक सिकदार कनेश से लेकर रख ली। आवेदक आवास से बाहर निकला एवं लोकायुक्त टीम को इशारा किया, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आवास के अंदर जाकर, आरोपी प्राचार्य के हाथ पकड़कर, उसके हाथ कैमिकल युक्त घोल में धुलवाए तो, घोल का रंग गुलाबी हो जाने पर, आरोपी के बरमुण्डे से रिश्वत की राशि 30,000 रूपए जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। उक्त सराहनीय कार्य में लोकायुक्त टीम के डीएसपी दिनेशचन्द्र पटेल, अनिरूद्ध वाधिया एवं निरीक्षक राहुल गजभिए, प्रआर प्रमोद यादव, आरक्षक अनिल परमार, पवन पटोरिया, चंद्रमोहन बिष्ठ, आदित्य भदौरिया, श्रीकृष्णा एवं शेरसिंह की भूमिका रही।