पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वर्ष 2017 में उसकी सोशल मीडिया पर समीर नामक युवक से पहचान हुई। समीर ने खुद को हिंदू बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। बिना परिजनों को बताए युवती समीर के साथ इंदौर पहुंची और 25 अक्टूबर 2017 को कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद युवती को समीर की असली पहचान का पता चला, वह समीर खान निकला। जब युवती ने विरोध किया, तो उसे डरा-धमकाकर चुप करा दिया गया। बाद में समीर ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम नाम रखवा दिया और निकाह पढ़वाया। इसके बाद से समीर द्वारा मारपीट व प्रताड़ना की घटनाएं लगातार होती रहीं।
ससुर ने किया दुष्कर्म, दी जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान भी समीर उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसके साथ ही उसने अपने ससुर वकील खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, 28 मार्च 2025 को जब वह अपने बच्चों से मिलने ससुराल पहुंची, तो घर में अकेले मौजूद वकील खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में 12 और 13 जुलाई को वकील खान ने फोन पर उसे दोबारा धमकाया, जिससे डरकर उसने अपने स्वजनों को सारी बात बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस सुरक्षा की लगाई गुहार
पीड़िता ने पुलिस से निवेदन किया है कि उसे और उसके दोनों बच्चों को आरोपितों से सुरक्षा दी जाए। उसने कहा, मैं अपने बच्चों के साथ भयमुक्त जीवन जीना चाहती हूं, कृपया मुझे इस आतंक से मुक्ति दिलाएं।
आरोपियों पर मामला दर्ज
पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी समीर खान और वकील खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 63(ड), 64, 115(2), 351(3) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।