Khabar Aapke Kam Ki : अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो यहां करें फोन, तुरंत होगी कार्रवाई

खबर आपके काम की : जब कभी भी आप या हम किसी दुकान से एक्‍सपायरी डेट का कोई सामान खरीदते हैं और वापस करने जाते हैं तो दुकानदार झगड़ा करने लगता है. एक ग्राहक के तौर पर आपको यह जानने की जरूरत है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप शिकायत करने के अधिकारी हैं.अक्‍सर आप दुकान से जब सामान लेते हैं तो उस पर एक्‍सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं. दुकानदार भी सामान बेचने के चक्‍कर में कभी-कभी आपको पुराना सामान दे देते हैं. किसी भी सामान पर लिखी एक्‍सपायरी डेट आपको बताती हैं कि वो सामान कितने दिन तक प्रयोग किया जा सकता है. मगर जब कभी भी आप उस सामान को लौटाने जाते हैं तो दुकानदार लेने से मना कर देता है. जानिए आप ऐसे दुकानदारों के खिलाफ क्‍या कर सकते हैं, जिन्‍होंने आपको एक्‍सपायरी डेट का सामान बेच दिया है.

ग्राहक के पास है शिकायत का अधिकार

जब कभी भी आप या हम किसी दुकान से एक्‍सपायरी डेट का कोई सामान खरीदते हैं और वापस करने जाते हैं तो दुकानदार झगड़ा करने लगता है. एक ग्राहक के तौर पर आपको यह जानने की जरूरत है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप शिकायत करने के अधिकारी हैं. आप ऐसे किसी भी दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्‍होंने आपको एक्‍सपायरी डेट का सामान बेचा है.

क्‍यों जरूरी है एक्‍सपायरी डेट चेक करना

एक्‍सपायरी डेट किसी भी प्रोडक्‍ट के पैकेट के पीछे की तरफ या किसी बोतल के ऊपर की तरफ लिखी होती है. अगर आप एक्‍सपायरी डेट के बाद का सामान प्रयोग करते हैं तो वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में किसी भी उत्‍पाद की एक्‍सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी है. ऐसे मामलों में अब कंज्युमर फोरम में शिकायत करना काफी आसान हो गया है. आप सिर्फ एक मैसेज करके भी ऐसे मामलों में शिकायत कर सकते हैं.

कैसे दर्ज कराए शिकायत

ग्राहक इन 3 तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं-

  • 1800114000 या 1915 पर ग्राहक कॉल कर दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं.
  • आप 8800001915 पर मैसेज कर के भी शिकायत कर सकते हैं.
  • मैसेज करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल पर आप अपनी कंप्‍लेंट दर्ज करा सकते हैं.
  • इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्‍लेंट रजिस्‍टर कर सकते हैं.
  • आपकी कंप्‍लेंट रजिस्‍टर हो जाएगी और आपको एक कंप्‍लेंट नंबर दिया जाएगा ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें.

इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

दुकानदार, डीलर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपके साथ धोखा किया हो, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. कंप्‍लेंट रजिस्‍टर कराते समय हमेशा आपको पूरी डिटेल देनी जरूरी होगी. जिस भी दुकानदार के खिलाफ कंप्‍लेंट दर्ज करा रहे हैं उसका पूरा नाम, सही पता और आपकी शिकायत को सपोर्ट करने वाले सभी जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स.

चुकानी होगी फीस

आपको अपनी कंप्‍लेंट दर्ज कराने के बाद कुछ फीस अदा करनी होगी. आपको 100 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की फीस अदा करनी पड़ सकती है. ये फीस आपकी कंप्‍लेंट किस तरह की है, उस पर निर्भर करती है. अगर आपकी शिकायत 1 लाख रुपए तक के केस के लिए है तो 100 रुपए की फीस देनी होगी. 1 से 5 लाख रुपए तक के केस के लिए 200 रुपए, 10 लाख तक के केस के लिए 400 रुपए, 10 से 20 लाख तक के केस के लिए 500 रुपए, 20 से 50 लाख तक के केस में 2,000 रुपए ओर 1 करोड़ तक के मामले के लिए 4,000 रुपए फीस अदा करनी होगी.

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