BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन पर बैन
बढ़ते पलूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 व्हीलर) वाहनों पर बैन लगा दिया है। यह आदेश दिल्ली सरकार ने GRAP-3 लागू होने के बाद जारी किया है। नोटिस के मुताबिक, वाहनों पर यह बैन कब तक लगा रहेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
दिल्ली- एनसीआर में GRAP-3 लागू
शुक्रवार को CAQM ने दिल्ली- एनसीआर में GRAP-3 लागू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि GRAP को कुल चार स्टेज में बांटा गया है। AQI 201 से 300 के बीच रहने पर पहला स्टेज लागू किया जाता है। जब AQI 301 से 400 के बीच में रहता है तो दूसरा चरण लागू होता है। आज यानी शुक्रवार को तीसरा चरण लागू किया गया है, यह AQI के 401 से 450 के बीच में रहने पर लागू किया जाता है। वहीं अगर AQI 450 के ऊपर चला जाता है तो चौथा चरण लागू होता है।
और क्या पाबंदियां?
• पत्थर तोड़ने और खनन कार्य पर बैन
• गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर बैन
• आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर बैन
• डीजल जनरेटर पर बैन
• गाड़ी से निकलने वाले धुएं पर जुर्माना
• तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर बैन