लद्दाख से सिंघु बॉर्डर पहुंचे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, राहुल का PM पर वार

राजधानी में कई जगहों पर अगले एक हफ्ते के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान इन इलाकों में धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और किसी तरह के हथियार के साथ निकलने पर भी प्रतिबंद होगा। इस बीच लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर मार्च कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 120 लोगों को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है।

हिरासत में वांगचुक समेत 120 लोग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि वांगचुक समेत हिरासत में लिए गए लोगों को अलीपुर और शहर की सीमा से लगे अन्य पुलिस थानों में ले जाया गया है। पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, वांगचुक और अन्य लोग सीमा पर रात बिताना चाहते थे। दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें पहले वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वे नहीं रुके तो सीमा पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने वांगचुक समेत करीब 120 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से चंडीगढ़ होते हुए रात को सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे।

राहुल का पीएम मोदी पर अटैक

सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा- पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी।

कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन

वहीं नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को BNS की धारा 163 की जद में रखा गया है। 30 सितंबर से शुरू होकर धारा 163 अगले 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है।

क्षेत्र में धारा-163 लागू करने का आदेश

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखना बेहद संवेदनशील होगा, जबकि इन सब के अलावा डूसू के नतीजों की घोषणा भी अभी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है।

सीमाओं से आने वाले लोगों और वाहनों पर नजर

इस आदेश में आगामी 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरूरत है।

असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर

इन चुनावों के कारण भी दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। क्योंकि इनके इशारे पर राजधानी के खासतौर से इन क्षेत्रों में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह पाबंदी जरूरी है। वहीं त्योहारों का सीजन जैसे दशहरा और दीपावली नजदीक होने से भी सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए यह पाबंदी लगाई गई है।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के अलावा इन पर भी पाबंदी रहेगी।

1- पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों की एक साथ किसी तरह की सभा और बैनर, तख्तियों पर
2- किसी तरह का हथियार, लाठियां, भाले, तलवारें, ले जाने पर।
(नोट- दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पर जारी किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 0 seconds

error: Content is protected !!