भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। व्यापम घोटाले को लेकर साल 2016 में एनएसयूआई में रहते हुए सीएम हाउस का घेराव किये जाने के मामले में भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट ने वानखेड़े सहित चार लोगो कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को 2 साल की सजा के साथ ही 11-11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कॉग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनयूएसआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान, धनजी गिरी को सजा सुनाई है।
एनएसयूआई में रहते हुए साल 2016 में सभी नेताओं ने सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया जिसे लेकर हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला कायम किया था। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।
मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया जाता है। नतीजतन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। हालांकि, हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। हम गांधी-नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी।