Bhind News : भिंड तहसीलदार ने पूरे भिंड को मृत घोषित किया

मध्यप्रदेश जिला अक्सर ही अजीबो गरीब कारनामों या घटनाओं को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहा है। ऐसा ही इस बार भिंड तहसीलदार द्वारा किए जाने वाला मामला फिर एक बार सामने आया है। जहां भिंड का ही मृत्यु पंजीयन आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि भिंड तहसीलदार कार्यालय में शहर के चतुर्वेदी नगर कॉलोनी के रहने वाले गोविंद के पिता रामहेत का निधन 8 नवंबर 2018 को हो गया था। किन्हीं कारणों से अप्रैल में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो परिवार ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया। पांच मई 2025 को भिंड तहसीलदार कार्यालय से मृत्यु पंजीयन आदेश जारी हुआ और जब वह आवेदक तक पहुंचा तो हर कोई उसे देख कर चौंक गया, क्योंकि भिंड तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट भिंड का था, ना कि आवेदनकर्ता का। इसके बाद तुरंत की तहसीलदार मोहनलाल शर्मा ने लोक सेवा संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

मामला सामने आते ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने कहा कि तहसील कार्यालय में इस तरह का लापरवाही भरा काम होना बेहद गंभीर है। तहसीलदार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शासन को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सचिव हिमांशु शर्मा ने कहा कि यदि तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो बार एसोसिएशन अर्थी यात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिना लेन-देन कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं होता।

घटनाक्रम सामने आते ही जिला जनसंपर्क कार्यालय से आदेश जारी किया गया। इसमें लिखा गया कि तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख भिंड में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। भिंड अपर कलेक्टर एलके पांडेय द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से मोहनलाल शर्मा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख एवं प्रभारी तहसीलदार तहसील भिंड शहर को कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख भिंड में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। शर्मा के वृतों का प्रभार देवेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार वृत पीपरी को सौंपा गया है।

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