
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने होली पर्व को लेकर वर्ष 2026 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब 04 मार्च 2026 (बुधवार) को राज्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।
पूर्व में जारी आदेश के तहत 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के पावन अवसर पर अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन पर्व की तिथि में हुए परिवर्तन के चलते राज्य सरकार ने अवकाश की तारीख में संशोधन किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन पूर्व में दिनांक 29 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में किया गया है। अब प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं बैंक आदि 04 मार्च 2026 को बंद रहेंगे।
यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित सभी विभागों, आयोगों और कार्यालयों को इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है।