पंजाब में दुष्कर्म मामले में एक कोर्ट ने अहम टिप्पणी की

A court made important remark in misdeed case in Punjab

सांकेतिक तस्वीर।

मोहाली अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को सबूतों की अभाव में बरी कर दिया है। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले जतिंदर कुमार पर एक महिला ने 2022 में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी। जतिंदर कुमार के वकील विशाल रत्न ने बताया कि जतिंदर कुमार पर महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

उन्होंने अदालत को बताया कि महिला जतिंदर कुमार को पहले से जानती थी। आरोप लगाने वाली महिला को पता था कि जतिंदर कुमार शादीशुदा है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सच्चाई जानते हुए महिला किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना रही है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो वह दुष्कर्म का आरोपी नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जतिंदर कुमार पर लगे दुष्कर्म के आरोप गलत है इसलिए उसे इस मामले में बरी किया जाता है।

बता दें कि पीड़ित महिला ने 25 मई, 2022 को पहले पिंजौर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि जतिंदर कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर ढकौली के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामला ढकौली एरिया का होने के चलते इस केस को ढकौली थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस ने 25 मई को जतिंदर कुमार को गिरफ्तार किया था। दो महीने जेल काटने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है।

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