लाडली बहना योजना
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शासन से नहीं जारी हुए कोई निर्देश
हालांकि शासन की तरफ से लाड़ली बहना योजना का अपात्र लोगों के लाभ लेने पर कोई कार्रवाई करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लाभ ले रहे लोगों को परित्याग करने का विकल्प दिया गया है। वह स्वेच्छा से योजना का परित्याग कर सकते है। सागर के सामने आए आदेश में शासन के किसी पत्र का भी उल्लेख नहीं है।
यह है प्रमुख शर्ते
लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्ते है कि इनकम टैक्स के दायरें में ना आते हो, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो।