
Narmadapuram में नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों पर भिक्षावृत्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर Somesh Mishra के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सेठानी घाट सहित प्रमुख स्थलों पर भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय National Human Rights Commission (NHRC) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिनमें भिक्षावृत्ति में संलग्न निर्धन, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों के संरक्षण एवं पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया है।
धारा 163 के तहत जारी आदेश
उपखंड मजिस्ट्रेट Devendra Pratap Singh द्वारा Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल घाटों पर भिक्षावृत्ति को नियंत्रित करना है, बल्कि इससे जुड़े लोगों का समग्र पुनर्वास भी सुनिश्चित करना है।
पुनर्वास पर रहेगा जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए नगरीय निकायों और विभिन्न शासकीय विभागों के समन्वय से आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।