निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन, 2 अप्रैल को लॉटरी से होगा चयन

नर्मदापुरम । शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2026–27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पात्र अभिभावक 13 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।


Right of Children to Free and Compulsory Education Act (आरटीई) के अंतर्गत प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन Rajya Shiksha Kendra के आरटीई पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप और दिशा-निर्देश RTE Portal MP पर उपलब्ध हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक Harjinder Singh ने बताया कि निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है और सभी जिला कलेक्टरों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी भेज दिए गए हैं।


जारी समय-सारिणी के अनुसार मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर 9 मार्च 2026 से प्रदर्शित की जाएगी। वंचित समूह और कमजोर वर्ग के आवेदक 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन करा सकेंगे। आवेदन के साथ पात्रता से संबंधित कम से कम एक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।


ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। दस्तावेजों का सत्यापन 14 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदक जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के आधार पर प्रवेश चाहते हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा, ताकि बाद में प्रवेश निरस्त होने की स्थिति न बने।


एसएमएस से मिलेगी जानकारी
2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित की जाएगी। सीट आवंटन की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।


यदि किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई समस्या आती है या खाली सीटों वाले स्कूलों की जानकारी चाहिए, तो वे आरटीई पोर्टल, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय, विकासखंड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह तक तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष 6 माह तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी और केजी कक्षाओं की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी।

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