Zomato: कैश ऑन डिलीवरी में 2000 के नोटों की भरमार,जोमैटो को हुई परेशानी

Zomato said Mostly cash on delivery orders were paid in Rs 2000 notes After RBI Announcement

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : Twitter@zomato

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार मंगलवार (23 मई) यानी आज से देश भर के बैंकों में 2000 रुपये के नोट की बदली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच फूड डिलीवरी एप जोमैटो ने हैरान करने वाला आंकड़ा पेश किया है।

दरअसल, आरबीआई ने जब से देश में 2,000 के नोट को वापस लेने का आदेश जारी किया है। बाजार में इसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। जिसके पास भी 2,000 का नोट है, वह उसे जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत जोमैटो ने पेश किया है। सोमवार को जोमैटो ने ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार (19 मई) के बाद से कैश ऑन डिलीवरी के रूप में जितने भी खाने के ऑर्डर मिले हैं, उनमें से 72 फीसदी का भुगतान 2000 रुपये के नोटों में किया गया।

आरबीआई की घोषणा के तुरंत बाद लोगों में हलचल मच गई क्योंकि 2000 रुपये के नोटों की वापसी को नोटबंदी के एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इससे पहले जोमैटो ने एक ट्वीट में 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के संबंध में आरबीआई की घोषणा पर मजाक उड़ाया था। जोमैटो ने आरबीआई की घोषणा के बाद ट्वीट किया-

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हालांकि, आरबीआई ने सितंबर के अंत तक बैंकों में जाकर अपने 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए एक अलग विंडो की भी पेशकश की है। आरबीआई के निर्देशों के तहत 23 मई से देश भर के बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या मांग पर्ची की जरूरत नहीं है।

बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की कवायद के तहत एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों बदलने की अनुमति दी है।

आरबीआई ने दिया था आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार (19 मई) को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि, इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा या बदला जा सकता है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपये के नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक 2000 के नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने के आदेश दिए हैं।

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